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टीएमसी को हाई कोर्ट से झटका, 440 करोड़ वाले बैंक खातों पर ईडी की रोक जारी; राहत की याचिका खारिज

  कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा ...

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा फ्रीज किए गए पार्टी के तीन बैंक खातों को इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपये जमा बताए जा रहे हैं। मामले में इससे पहले हाई कोर्ट की एक अन्य पीठ ने कुछ शर्तों के साथ खातों से सीमित खर्च की अनुमति दी थी। हालांकि, ED की कार्रवाई के बाद खातों पर लगी रोक फिर से प्रभावी हो गई थी। नई सुनवाई में अदालत ने फिलहाल पार्टी को इन फंड्स के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी।

इससे पहले कोर्ट ने खातों को सीज करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि, इतनी जल्दी कार्रवाई के पीछे पर्याप्त आधार होना चाहिए। अदालत ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए रिटायर्ड जज को निगरानी अधिकारी भी नियुक्त किया था। कोर्ट के पुराने आदेश के तहत भी पार्टी केवल जरूरी दैनिक खर्चों के लिए सीमित रकम निकाल सकती थी। इसके लिए अधिकृत पदाधिकारियों और नियुक्त अधिकारी की मंजूरी अनिवार्य थी। अब ED की कार्रवाई और हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद TMC के इन बैंक खातों से लेन-देन पर रोक बरकरार रहेगी। मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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