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दिवाली-छठ से पहले बड़ी राहत! त्योहारी सीजन में खाने का तेल होगा सस्ता, सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला

  नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर लगने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) में बड़ी कटौती की है। सरकार के इस फैसले से कच्चे ...

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नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर लगने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) में बड़ी कटौती की है। सरकार के इस फैसले से कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे पाम तेल और सूरजमुखी तेल के साथ-साथ रिफाइंड तेलों के आयात पर भी शुल्क कम हो गया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन नंबर 31/2026-कस्टम्स के मुताबिक नई दरें 24 सितंबर 2026 से लागू होंगी।

नए बदलाव के तहत कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे पाम तेल पर BCD को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड पाम तेल पर शुल्क 32.5 प्रतिशत से घटाकर 27.5 प्रतिशत किया गया है।

इसी तरह सरकार ने कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य (Nil) कर दी है। जबकि रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर BCD को 32.5 प्रतिशत से घटाकर 22.5 प्रतिशत किया गया है।

सरकार ने ये बदलाव 23 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए किए हैं। यह अधिसूचना पहले जारी कस्टम्स नोटिफिकेशन में संशोधन करती है। शुल्क में कटौती का उद्देश्य आयातित खाद्य तेलों पर लागत का दबाव कम करना है। इसका असर आगे चलकर खाद्य तेलों की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है, हालांकि खुदरा बाजार में कीमतों में वास्तविक कमी कितनी होगी, यह आयात लागत, अंतरराष्ट्रीय कीमतों और अन्य शुल्कों समेत कई कारकों पर निर्भर करेगा।

नई BCD दरें एक नजर में:

कच्चा सोयाबीन तेल: 10% → 5%

कच्चा पाम तेल: 10% → 5%

रिफाइंड सोयाबीन तेल: 32.5% → 27.5%

रिफाइंड पाम तेल: 32.5% → 27.5%

कच्चा सूरजमुखी तेल: 10% → Nil

रिफाइंड सूरजमुखी तेल: 32.5% →22.5%

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