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ब्रेकिंग : राज्य शासन ने की बड़ी कार्रवाई, सहायक संचालक को किया निलंबित, देखें आदेश…..

बिलासपुर। पेंशन प्रकरण में लापरवाही बतरने के आरोप में राज्य शासन ने मुंगेली जिले के पूर्व प्रभारी डीईओ व वर्तमान में सहायक संचालक संभागीय स...

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बिलासपुर। पेंशन प्रकरण में लापरवाही बतरने के आरोप में राज्य शासन ने मुंगेली जिले के पूर्व प्रभारी डीईओ व वर्तमान में सहायक संचालक संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग बिलासपुर को निलंबित कर दिया है।

पढ़िए निलंबन आदेश में क्या लिखा है?

राज्य शासन एतद द्वारा एलपी.डाहिरे तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जिला मुंगेली (वर्तमान में सहायक संचालक, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर) को पेंशन प्रकरणों में लापरवाही, न्यायालयीन निर्देशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता किये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

निलंबन अवधि में डाहिरे का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बिलासपुर नियत किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोंड़ेंगे। निलंबन अवधि में डाहिरे को मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

नाराज कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को किया था तलब

राजेश्वरी त्रिपाठी के पति की मृत्यु के बाद भी उनको परिवार पेंशन नहीं दिया गया था। राज्य शासन के इस आदेश को चुनौती देते हुए राजेश्वरी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाई काेर्ट ने जवाब पेश करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को कई अवसर दिए, अचरज की बात ये कि इसके बाद भी विभागीय अफसरों ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए जवाब पेश नहीं किया था।

आधा दर्जन शिक्षक व कर्मचारी पहले हो चुके हैं निलंबित

नाराज कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर तलब किया था और विभाग की ओर से जवाब पेश ना करने का कारण सहित जवाब शपथ पत्र के साथ पेश करने का निर्देश दिया था। स्कूल शिक्षा सचिव के कोर्ट में पेश होने से पहले विभाग ने पेंशन प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले 6 कर्मचारी जिसमें 2 प्राचार्य भी थे पहले ही निलंबित कर दिया था। इसी मामले में पूर्व डीईओ व वर्तमान में संयुक्त संचालक डाहिरे को निलंबित कर दिया है।

देखें आदेश

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