Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

Breaking :

latest

मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से दिल्‍ली हाईकोर्ट का इनकार

  दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार 5 जून को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 'आबकारी-नीति मामले' में अंतरिम जमा...

यह भी पढ़ें :-

 

दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार 5 जून को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 'आबकारी-नीति मामले' में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कथित तौर पर पूर्व डिप्टी सीएम को अपनी पत्नी की सुविधा के अनुसार किसी भी दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। दिल्ली पुलिस को आगे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि "जहां सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं, वहां मीडिया का जमावड़ा न हो। उन्‍हें मोबाइल फोन या इंटरनेट की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। जहां तक उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया का संबंध है, हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि उन्हें बेहतर उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। इससे पहले शनिवार को मनीष सिसोदिया उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने के बावजूद - उनसे नहीं मिल सके क्योंकि उनकी हालत बिगड़ गई थी। उनके आवास पर आने से ठीक पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिसोदिया ने अपनी पत्नी के "गंभीर रूप से बीमार" होने के आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी।

No comments